भारत में ऐसे बहुत सारे गरीब व्यक्ति रहते हैं जो अपनी बेटी की शादी करने में आज असक्षम है। जिसके परिणाम स्वरूप वह अपनी बेटी की शादी करने में बहुत विलंब कर देते हैं और ऐसे में उनको अच्छा रिश्ता भी नहीं मिलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना लाया है। इस योजना का नाम है उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना। इस योजना के माध्यम से जो गरीबी रेखा से नीचे और आर्थिक रुप से कमजोर हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ धनराशि प्रदान की जाएगी। जिसका उपयोग करके वह अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं। बशर्ते ध्यान रखना होगा कि यह योजना सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए है ना कि भारत के अन्य राज्यों के लिए। इसका क्षेत्राधिकार बहुत सीमित है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चौथे नंबर पर आता है और जनसंख्या की दृष्टिकोण से प्रथम नंबर पर आता है। यहां की जलवायु गर्म होने के कारण यहां की जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है। सरकार की जनसंख्या के प्रति अस्पष्ट नीतियां इसका प्रमुख कारण है। यदि ऐसे में सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या विस्फोट की संभावना हो सकती है क्योंकि हमारे पास ज्यादातर एक ऐसी जनसंख्या है जिसका उपयोग हम अनौपचारिक क्षेत्र के अलावा और किसी क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे में रही बात शादी विवाह की तो यह असंभव प्रतीत होने लगता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह कदम उठाया गया है।
Uttar Pradesh Samuhik Vivah Yojana
योजना | उत्तर प्रदेश सामूहिक योजना |
लाभार्थी | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वर्ग |
योजना का उद्देश्य | 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुकी लड़कियों की सही समय में शादी करना। |
आधिकारिक वेबसाइट का नाम | https://sspy-up.gov.in |
क्रियान्वयन | उत्तर प्रदेश सरकार |
गरीबी रेखा से नीचे और आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लिए उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना क्या है?
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले गरीबी रेखा से नीचे और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक सामूहिक विवाह योजना है। जिसके माध्यम से लाभार्थियों को ₹50000 की धनराशि प्रदान की जाएगी। जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के निवासी अपनी बेटी का विवाह बिना किसी आर्थिक संकट के कर सकेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे परिवार हैं जहां पर एक वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्हीं परिवारों के लिए यह योजना लाया गया है।
₹50000 की धनराशि प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना का पर्पज क्या है ?
भारत में लगभग 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे यापन करते हैं अर्थात उनके पास मूलभूत आवश्यकता की जैसे की रोटी और कपड़ा के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान जनसंख्या 25 करोड़ है। 25 करोड़ में से लगभग 9 करोड़ 80 लाख जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। यह डाटा राष्ट्रीय सामाजिक अंकेक्षण का है। एक सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में हर 8 लड़की में से दो लड़की की शादी इसलिए नहीं हो पाती है। क्योंकि उनके माता-पिता शादी करने के लिए असक्षम होते हैं। इसका कारण है उनके पास आय का कोई साधन ना होना और साथ ही साथ अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़ाव रखना। जिसके परिणाम स्वरूप वह शादी करने में असक्षम हो जाते हैं। योजना के तहत लगभग 72000 लड़कियों की शादी की जाएगी।
अब आइए जानते है कि उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना की धनराशि का आवंटन किस प्रकार है:
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना की धनराशि आवंटन सबसे पहले एकमुश्त राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से लाभार्थी के खाते में भेज दी जाएगी। उसके बाद ₹15000 में बिछिया और पायल और एक फोन और एक खटिया दिया जाएगा। सरकार ₹50000 में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। जो व्यक्ति की बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है उसके लिए यह किसी रामबाण से कम नहीं है। क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति एक एक रुपए के लिए मोहताज है। अगर समय से बेटियों की शादी न किया जाए तो वर खोजना किसी संघर्ष से कम नही है। भारतीय समाज एक पितृसत्तात्मक समाज है। जहां यदि समय पर बेटियों की शादी में न किया जाए तो उन पर तमाम प्रश्न उठाए जा सकते हैं। समाज के प्रश्नों का उत्तर देना किसी परिवार के लिए कितना कठिनाई भरा हो सकता है आप यह अंदाजा नहीं लगा सकते है।
लाभार्थियों की पहचान कैसे की जाए उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के लिए:
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के लिए लाभार्थियों की न्यूनतम 18 वर्ष या उससे अधिक लड़कों की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक की होनी चाहिए। साथ ही साथ लाभार्थी के पास गरीबी रेखा से नीचे वाला बीपीएल कार्ड होना चाहिए या अंत्योदय कार्ड होना चाहिए और लाभार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
Up सामूहिक विवाह योजना के तहत लाभार्थियों की एलिजिबिलिटी क्या है ?
(1) सबसे पहले लड़की की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष या उससे अधिक की होनी चाहिए और लड़के की उम्र की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि 18 वर्ष से कम उम्र रहने पर लड़की की या लड़के की 21 वर्ष से कम उम्र रहने पर उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रदान की जाने वाली ₹50000 की राशि नहीं दी जाएगी।
(2) इसके अलावा लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
(3) ध्यान देने योग्य बात यह है कि तलाकशुदा महिला जिसका तलाक कानूनी रूप से हुआ है या कोई परित्यक्त महिला अर्थात जो महिला अपने पति द्वारा छोड़ दी गई हो वह भी इस योजना के लिए पात्रता रखते हैं और आवेदन करके ₹50000 प्राप्त कर सकती है।
कौन-कौन सा दस्तावेज आवेदन करने के लिए लगेगा उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के लिए:
(1) सर्वप्रथम लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा अर्थात जन्म प्रमाण पत्र यदि जन्म प्रमाण पत्र ना हो तब साक्ष्य के रूप में हाई स्कूल का मार्कशीट लगेगा।
(2) आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लिए इनकम सर्टिफिकेट लगेगा।
(3) पहचान के तौर पर वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड लगेगा।
(4) जो परिवार अपनी आजीविका गरीबी रेखा से नीचे रह कर करता है। उस परिवार का बीपीएल कार्ड लगेगा।
(4) लड़की का पासपोर्ट साइज का फोटो।
(5) मोबाइल नंबर भी लगेगा आवेदन करते वक्त
Up सामूहिक योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर प्रदेश सामूहिक योजना के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं। आवेदन करने से पहले यह बात जान लें कि आवेदन की दो प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया ऑनलाइन है और दूसरी प्रक्रिया ऑफलाइन। यदि आपको दोनों प्रक्रिया के विषय में जानना है तो नीचे बताए गए बातों का अनुसरण करिए। तब आपको आवेदन के समय कोई समस्या नहीं होगी।
(1) ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है ?
(a) सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। https://sspy-up.gov.in/
(b) आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद वहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। आपको उस पर क्लिक कर देना है।
(c) आवेदन फार्म पर क्लिक करने के बाद आपक अपना विवरण देना पड़ेगा जैसे कि कन्या का नाम और कन्या के माता पिता का नाम और साथ ही साथ कन्या का स्थाई पता और पिन कोड नंबर और इसके अलावा पासपोर्ट साइज का फोटो।
(d) सारा विवरण भरने के बाद अब आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही आपका आवेदन फॉर्म उत्तर प्रदेश विभाग के पास जमा हो जाएगा।
(2) ऑफलाइन प्रक्रिया क्या है ?
(a) सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के वहां से आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है।
(b) आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल कर के उसमें अपनी सारी जानकारी जैसे -जैसे मांगी गई है उसे भर दीजिए जैसे कि कन्या का नाम ,कन्या के माता पिता का नाम, कन्या का जन्मदिन और कन्या किस कैटेगरी संबंधित है। आदि जानकारी को भरने के बाद आवेदन फॉर्म को बर्थ सर्टिफिकेट आधार कार्ड और साथ ही साथ आय प्रमाण पत्र के साथ चस्पा कर दीजिए।
(c) फिर उसके बाद नजदीकी ग्राम पंचायत के कार्यालय नगर पंचायत या नगर पालिका के कार्यालय में जमा कर दीजिए।
Up सामूहिक विवाह योजना के बेनिफिट क्या है?
(1) सबसे बड़ा लाभ इस योजना का यह है कि उत्तर प्रदेश में अविवाहित की संख्या घटेगी और विवाहित महिला की संख्या बढ़ेगी।
(2) उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के तहत एकमुश्त राशि 35000 प्रदान की जाएगी चेक के माध्यम से या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जो भी सुलभ होगा। यह आसानी से बैंक में भज जाएगा।
(3) बेसहारा महिला या तलाकशुदा महिला या पति द्वारा छोड़ दी गई महिला की शादी के लिए सरकार ₹51000 की राशि प्रदान करेगी यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
(4) इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे वयस्क की लड़कियों की मृत्यु दर में कमी आएगी क्योंकि कई लड़कियां शादी नहीं होने के कारण समाज की शर्म की वजह से आत्महत्या कर लेती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा एक सर्वे बताता है कि 18 से 25 वर्ष की लड़की है इसलिए कम उम्र में हत्या कर दी हैं क्योंकि उनके परिवार की स्थिति बदतर रहती है और समाज के ताने-बाने को नहीं पहचान पाती हैं इसलिए वह आत्महत्या के लिए कदम उठा लेती हैं।
(5) इससे जनसंख्या पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि मातृ मृत्यु दर में कमी आएगी और सरकार के पास एक डाटा उपलब्ध हो पाएगा की कितनी महिलाएं किस उम्र में इस वर्ष में शादी की है यह सब जानकारी प्राप्त हो जाएगी।
(6) और साथ ही साथ जीवन के प्रत्येक चरण में हर महिला स्वावलंबी बनने की शिक्षा ग्रहण करेंगी और अर्थ तंत्र को वरीयता ज्यादा देगी जिससे उसके आने वाले भविष्य में आर्थिक समस्या की कोई बाधा ना हो
FAQ:
प्रश्न- up सामूहिक योजना के लिए लाभार्थी की उम्र क्या होनी चाहिए?
उत्तर:- उत्तर प्रदेश सामूहिक योजना के तहत लाभार्थी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष लड़की के लिए और लड़के के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।
प्रश्न- उत्तर प्रदेश सामूहिक योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितना अमाउंट प्रदान किया जाएगा
उत्तर:- उत्तर प्रदेश सामूहिक योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 50000 की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी और बेसहारा महिलाओं और विधवा महिलाओं को ₹51000 की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी पुनः शादी करने के लिए।
प्रश्न- उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के लिए लाभार्थी को किस प्रकार से पैसा दिया जाएगा
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के लाभार्थी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डिमांड ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से पैसा दिया जाएगा।
प्रश्न- उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना का महत्व क्या है?
उत्तर:- उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना का महत्व यह है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हो वर्गों की लड़कियों की शादी समय से हो जाएगी।
योजना | उत्तर प्रदेश सामूहिक योजना |
लाभार्थी | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वर्ग |
योजना का उद्देश्य | 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुकी लड़कियों की सही समय में शादी करना। |
आधिकारिक वेबसाइट का नाम | https://sspy-up.gov.in |
क्रियान्वयन | उत्तर प्रदेश सरकार |