प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM (Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana)

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना Pradhan Mantri Shram Yogi  Maandhan Yojana

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM भारत सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं में से एक है । इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों को बृद्धावस्था और सरकारी सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान है । 1 फरवरी 2019 को केंद्रिय मंत्री पीयूष गोयल ने इस योजना को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता को समर्पित किया । इस योजना ने भारत में रहने वाले उन सभी परिवारों को जो असंगठित क्षेत्र से आते है एक बहुत बड़ा सौगात दिया है । ये परिवार कभी सोच भी नहीं सकते थे के उन्हें,  60 साल पूरे होने के बाद सरकार की पेंशन योजना भी कभी मिल सकती है । इस योजना के तहत मिलने वाले मासिक पेंशन उनके बुढ़ापे का सहारा बन गया है ।

ऐसे लोगो को असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी कहते है, जो घरों पर काम करते है , सड़क के ऊपर खोमचे लगते है , मध्यान भोजन बनाने वाले कर्मचारी , जूते सिलाई का काम करने वाले , सर पर बोझ ढोने वाले , इट भुट्टो में काम करने वाले मजदूर , कपड़ा धोने वाले धोबी , रिक्शा चलाने वाले , खेतों में काम करने वाले मजदूर , राज मिस्त्री , बीड़ी बनने वाले मजदूर , बुनकर , चमड़ा मजदूर इत्यादि । आपको बता दे कि भारत की कुल आबादी के 40 प्रतिशत लोग इसी श्रेणी में आते है ।

प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना के अन्तर्गत आप हर महीने एक छोटी सी राशि जमा कर सकते है जिसके बदले आप सरकार से आपके 60 वर्ष पूरे होने के बाद हर महीने कम से कम 3000/- रुपये का पेंशन आजीवन ले सकेंगे । अगर किसी कारण लाभार्थी की मृत्यु हो जाये तो उनके पति या पत्नी को  50 प्रतिशत का पेंशन आजीवन दिया जाएगा । आपको बता दे कि लाभार्थी पति और पत्नी दोनों ही हो सकते है । हमारे देश के कुल जीडीपी का 50 प्रतिशत से ज्यादा योगदान असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों का ही होता है । ऐसे लोगो को उनके बृद्धावस्था में वित्त सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है । इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के लोगो को 60 वर्ष की उम्र तक हर महीने 55 रु से 200 रु तक का योगदान देना होता है । लाभार्थी 60 वर्ष की उम्र के बाद मासिक पेंशन का दावा कर सकते है । दावा करने के बाद हर महीने लाभार्थी के बैंक खाते में पेंशन की राशि आने लगेगी ।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
देश भारत
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
मंत्रालय श्रम और रोजगार मंत्रालय
मुख्य लोग पीयूष गोयल
शुरू 01 फरवरी 2019
स्थिति सक्रिय
वेबसाइट https://maandhan.in/ 

लेख के मुख्य बिंदु

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की पात्रता / मानदंड (Pradhan Mantri Shram Yogi  Maandhan Yojana eligibility)

अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो सबसे पहले आप जान ले कि ये योजना किन लोगों के लिए है । नीचे हम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की पात्रता के बारे में बताने वाले है ।

  • लाभार्थी को असंगठित क्षेत्र का कर्मचारी होना अनिवार्य है ।
  • योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष के लोग उठा सकते है ।
  • आवेदक की मासिक आय 15000 रु या उससे कम होनी चाहिए ।
  • आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए ।
  • ई पी एफ / एनपीएस / ई एस आई सी ( EPF /NPS/  ESIC  ) के सदस्य को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा ।
  • आधार कार्ड होना अनिवार्य है ।
  • किसी भी भारतीय बैंक में खाता होना अनिवार्य है । जन धन बैंक खाते का उपयोग किया जा सकता है ।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का आवेदन (Pradhan Mantri Shram Yogi  Maandhan Yojana Application)

अब हम आगे आपको बताने वाले है कि आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते है । आवेदन करने के लिए आप ऑनलाइन या सी एस सी के पास जा सकते है । आवेदन से पहले आप इस बात का ध्यान रखे कि आपका आधार कार्ड , बैंक खाते की पूरी जानकारी उपलब्ध हो जैसे – बैंक खाते का पहला पेज जहाँ आपके खाते का विवरण दिया रहता है , चेक , बैंक स्टेटमेंट ) ।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का आवेदन सी एस सी के माध्यम  

  • आज भारत में कहीं भी चले जाएं चाहे वो गाँव हो या शहर, आपको हर इलाके में कॉमन सर्विस सेंटर देखने को मिल जायेगा । यह सरकार के द्वारा चलाये जाने वाले सभी योजनाओं के साथ – साथ आपको सरकारी दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड , राशन कार्ड, इत्यादि को बनाने में मदद भी करती है । आप सबसे पहले ऊपर दिए हुए दस्तावेजों को लेकर सी एस सी सेंटर चले जाएं ।
  • वहाँ के अधिकारी को अपने आधार कार्ड , बैंक खाते की जानकारी , अपना मोबाइल नंबर दे दे । अगर आप की ईमेल आईडी है तो वो भी दर्ज करवा दे ।
  • सी एस सी अधिकारी  प्रमाणिकता के लिए आपसे आपका आधार कार्ड , बैंक खाता ले सकते है ।

सी एस सी अधिकारी के लिए दिशा निर्देश –

  • सी एस सी अधिकारी आवेदक का नाम , आधार नंबर , जन्म तिथि को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज कर दे ।
  • इसके बाद आवेदक का पता , मोबाइल नंबर , बैंक खाते का विवरण , जीवनसाथी का नाम , ईमेल आईडी और बाकी की जानकारी भी दर्ज कर दे । इस तरह आवेदक का पंजीकरण पूरा हो जाएगा ।
  • अब अधिकारी को दस्तावेजों की सत्यता के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा ।
  • इसके बाद ऑटो डेबिट फॉर्म को प्रिंट करके आवेदक से हस्ताक्षर करवा लें और उसे स्कैन करके अपलोड कर दे।
  • इसके बाद आपके सामने श्रम योगी पेंशन खाता नंबर आयेगा । उसको प्रिंट करके आवेदक को दे दे ।
  • आवेदक से पहली राशि आप कैश में ले ले ।

इस तरह आवेदक अपना पंजीकरण करके अपना पेंशन पत्र हासिल कर सकते है ।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ऑनलाइन आवेदन

  • सबसे पहले आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://maandhan.in/ को अपने कंप्यूटर / लैपटॉप / मोबाइल पर खोल ले।
  • यहाँ आपको आवेदन करें (click here to apply ) के विकल्प का चुनाव करना होगा ।
  • इसके बाद आप अगले पेज पर स्व नामांकन ( Self enrollment ) के विकल्प को चुन लें । वहाँ आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके आगे बढ़े के विकल्प को चुन कर आगे बढ़े , वहाँ अपना नाम , ईमेल आईडी , कैप्चा को दर्ज करके ओ टी पी प्राप्त करके उसे दर्ज कर दे ।
  • अगले भाग में आपको अपना आवेदन पत्र भरना होगा जिसमें आप अपना आधार कार्ड नंबर , नाम ,पता , जीवनसाथी का नाम और अन्य जानकारी को भर दे ।
  • अब आप अपने दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड कर दे । अपलोड करने के बाद आपका पंजीकरण पूरा हो जायेगा और आपके सामने आपका पेंशन सर्टिफिकेट आ जायेगा । उसे आप डाऊनलोड कर ले और प्रिंट करके अपने पास भी रख सकते है 

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभ (Pradhan Mantri Shram Yogi  Maandhan Yojana benefits)

हम आपको नीचे बताने वाले है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभ क्या – क्या है –

  • लाभार्थी की मृत्यु होने पर परिवार को मिलने वाले लाभ – यदि किसी भी लाभार्थी का पेंशन शुरू होने के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनके जीवन साथी को पेंशन की रकम का 50 प्रतिशत हर महीने आजीवन मिलेगा । परिवार के सदस्यों में सिर्फ पति या पत्नी को ही लाभ मिल सकता है । उनके संतान को इस योजना का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है ।
  • लाभार्थी के अपंग होने पर लाभ – यदि किसी कारण से लाभार्थी 60 वर्ष की उम्र से पहले अपंग हो जाते है और वह ऐसी स्थिति में आ जाते है जहाँ वे मासिक योगदान को देने में सक्षम नहीं होते है तो ऐसी स्थिति में लाभार्थी के जीवन साथी इस योजना के योगदान को जमा कर सकते है । इसके अलावा अगर परिवार भी योगदान की राशि जमा करने में असमर्थ होगी या लाभार्थी अपनी जमा राशि को निकालना चाहता हो तो वो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है । ऐसी स्थिति में लाभार्थी को उसके द्वारा किये गये योगदान , सरकार के योगदान और दोनों के योगदान के उपर बैंक के द्वारा दिया गया ब्याज को मिलाकर पूरी राशि प्राप्त होती है । आपको बता दे कि ऐसी स्थिति में ब्याज की राशि पेंशन फण्ड द्वारा अर्जित ब्याज या बचत खाते का बैंक का ब्याज जो भी अधिक होगा वो राशि लाभार्थी को दी जाती है ।

पेंशन योजना को समय से पहले बंद करने पर लाभ 

  • अगर लाभार्थी योजना में  योगदान शुरू होने के बाद और योगदान के 10 वर्ष पूरे होने से पहले अपना पेंशन खाता बंद करके अपने पैसे निकालना चाहता है तो वो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है । ऐसी स्थिति में लाभार्थी को उसके योगदान की राशि वापस मिल जाएगी इसके साथ बैंक का ब्याज जो की बचत ब्याज दर से जोड़कर दी जाएगी । इसके अन्तर्गत सरकार के योगदान का हिस्सा लाभार्थी को नहीं दिया जाएगा । योजना को समय से पहले बंद करने के लिए लाभार्थी को अपने बैंक की शाखा जहाँ उनका पेंशन खाता है वहाँ समर्पक करना होता है। बैंक से योजना बंद करने और उसके पैसे निकलने के लिए आवेदन पत्र लेना होता है । आवेदन को पूरी तरह भर कर और उसके साथ सम्बंधित दस्तावेज जमा करना होता है । इसके बाद बैंक अपनी छान बीन करके आपका पैसा आपके खाते में वापस जमा करवा देती है ।
  • अगर कोई लाभार्थी ने 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में अपना योगदान दिया है और किसी कारण वश 60 वर्ष की आयु से पहले अपने योगदान की राशि निकालना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है । ऐसी स्थिति में लाभार्थी को उसके योगदान की राशि वापस मिल जाएगी, इसके साथ बैंक का ब्याज जो की बचत ब्याज दर से या पेंशन फण्ड के ऊपर दिया जाने वाला ब्याज , दोनों में जिसकी भी राशि ज्यादा होगी उसे भी जोड़कर दी जाएगी । इसके अन्तर्गत सरकार के योगदान का हिस्सा लाभार्थी को नहीं दिया जाएगा । 
  • आपको बता दे कि किसी भी स्थिति में लाभार्थी की मृत्यु 60 वर्ष की उम्र से पहले हो जाती है और उसने मृत्यु होने तक अपना नियमित योगदान दिया है तो ऐसी स्थिति में उनके योगदान को उनके जीवन साथी उसी स्थिति से आगे भर सकते है । यदि परिवार के लोग लाभार्थी द्वारा जमा की गई राशि को पेंशन योजना बंद करके वापस लेना चाहते है तो इसके लिए ( उन्हें बैंक की शाखा जहाँ लाभार्थी का पेंशन खाता था ) में जाकर आवेदन करना होगा और लाभार्थी के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ अन्य दस्तावेजों को जमा करना होगा । ऐसी स्थिति में लाभार्थी को उसके योगदान की राशि वापस मिल जाएगी इसके साथ बैंक का ब्याज जो की बचत ब्याज दर से या पेंशन फण्ड के ऊपर दिया जाने वाला ब्याज , दोनों में जिसकी भी राशि ज्यादा होगी उसे भी जोड़कर दी जाएगी । इसके अन्तर्गत सरकार के योगदान का हिस्सा लाभार्थी को नहीं दिया जाएगा । 
  • योजना में जितना भाग लाभार्थी के द्वारा हर महीने दिया जाएगा उतना ही भाग सरकार भी उनके खाते में हर महीने जमा करेगी जैसे आपने 100 रु जमा किये तो सरकार भी 100 रु आपके खाते में जमा करेगी , इसका अर्थ की आपके खाते में 200 रु की राशि जमा हो जाती है ।

अब हम आपको सूची के माध्यम से बताएंगे की आयु के अनुसार आपको हर महीने कितना योगदान देना होगा – 

शुरू करने की आयु (वर्ष ) सेवा निर्वित आयु मासिक योगदान केंद्र सरकार का मासिक योगदान कुल मासिक योगदान
18 60 55 55 110
19 60 58 58 116
20 60 61 61 122
21 60 64 64 128
22 60 68 68 136
23 60 72 72 144
24 60 76 76 152
25 60 80 80 160
26 60 85 85 170
27 60 90 90 180
28 60 95 95 190
29 60 100 100 200
30 60 105 105 210
31 60 110 110 220
32 60 120 120 240
33 60 130 130 260
34 60 140 140 280
35 60 150 150 300
36 60 160 160 320
37 60 170 170 340
38 60 180 180 360
39 60 190 190 380
40 60 200 200 400

 

आप भी आसानी से इस योजना के तहत लाभ उठा सकते है । हर महीने आपको कितने रुपये जमा करने है यह भी आपको पता चल गया है एवं आप इस योजना में आवेदन करना भी सीख गये है । अगर आपके मन मे इस योजना से जुड़े कुछ और सवाल है तो उनके जवाब भी हम आपको नीचे देने वाले है।  

FAQs PM Shram Yogi Maandhan Yojana (PM-SYM)

Questions:- प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना में कितने साल तक पैसे जमा करने होते है ?

Ans:- कोई भी व्यक्ति 18 से 40 वर्ष की आयु तक कभी भी योजना में भाग ले सकता है । भाग लेने के बाद लाभार्थी को अपनी 60 वर्ष की आयु तक हर महीने योगदान देना होता है ।

Q:- प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना में कितनी पेंशन और कब से मिलती है ?

Ans:- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर हर महीने कम से कम 3000 रु का मासिक पेंशन सरकार के द्वारा आजीवन दिया जाता है ।

Q:- प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना में पैसों को कैसे जमा कर सकते है ?

Ans:- लाभार्थी को इस योजना में पंजीकरण के समय दिए बैंक खाते में हर महीने के योगदान को रखना होता है जो हर महीने ऑटो डेबिट फैसिलिटी से निकाल कर आपके पेंशन खाते में जमा कर दिए जाते है ।

 

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